अब सरकार दवा की गुणवत्ता और उसकी निर्माता कंपनियों की निगरानी को लेकर नया कानून लाने की तैयारी में है. यह नया कानून पुराने दवा और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की जगह लेगा.
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