न्यायाधीश ने 16 अक्टूबर के आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया, वर्तमान मामले के तथ्यों के संदर्भ में, एससी-एसटी अत्याचार रोकथाम अधिनियम की धारा 3(1)(एफ) और (जी) लागू नहीं होती, क्योंकि याचिकाकर्ता के गिरवी अधिकार/सुरक्षा हित के प्रयोग को रोकने के लिए इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.
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