ईडी ने यह जांच पश्चिम बंगाल पुलिस की उस एफआईआर के आधार पर शुरू की थी, जो विदेशी नागरिक कानून (Foreigners Act), 1946 की धारा 14 और 14A के तहत आज़ाद मलिक के खिलाफ दर्ज की गई थी.
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