Central Government Pension News: केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को राहत देते हुए एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे रिटायरमेंट के बाद पेंशन वगैरह वक्त पर मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी. सरकार के इस कदम से सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन या पेंशन भुगतान आदेश (PPO) के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. भारत सरकार की पेंशनभोगी कल्याण विभाग एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया है, जिसमें सभी सरकारी विभागों को समय सीमा के भीतर पेंशन रिलेटेड सभी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कहा गया है ताकि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के तुरंत बाद पीपीओ मिल जाए.
क्या होता है PPP?
PPO 12 अंकों का एक यूनिक नंबर होता है, जो सभी पेंशनर्स को अलॉट किया जाता है. इस डॉक्यूमेंट में कई जरूरी जानकारियां होती हैं जैसे कि पेंशनर का नाम, जन्म तिथि, पेंशन अमाउट, सेवानिवृत्ति की तिथि वगैरह. पेंशन के लिए अप्लाई करते वक्त और सालाना जीवन प्रमाण पत्र जमा करते समय पीपीओ नंबर की जरूरत पड़ती है. पीपीओ नंबर का होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बगैर इसके पीएफ अकाउंट को एक बैंक की शाखा से दूसरी बैंक शाखा में स्थानांतरित करने में दिक्कतें आ सकती हैं.
कर्मचारियों की सुविधा का ख्याल रखते हुए पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने सभी मंत्रालयों और सरकारी विभागों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि रिटायरमेंट से पहले ही पेंशनर्स को उनका पीपीओ नंबर इश्यू कर दिया जाए. सरकारी की तरफ से सभी विभागों को अपने कर्मचारियों का सर्विस रिकॉर्ड डिजिटली सिक्योर करने के लिए कहा है. इसके लिए डिजिटलाइजेशन के साथ-साथ e-HRMS इलेक्ट्रॉनिक-ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम) को पूरी तरह से अपनाए जाने की बात कही गई है. इससे यह सुनिश्चित होगा कि प्रत्येक कर्मचारी का वेरिफाइड सर्विस रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध हो, जिससे पेंशन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी को रोका जा सके.
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